श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आज छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस, शराब की सभी दुकानें और बार रहेंगे बंद

मदिरा बिक्री और परोसने पर पूरी तरह प्रतिबंध, भांग एवं भांगघोटा की दुकानें भी बंद; अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर उड़नदस्तों की कड़ी नजर

रायपुर, 2 सितंबर 2026। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को संपूर्ण प्रदेश में शुष्क दिवस रहेगा। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शुष्क दिवस के दौरान प्रदेशभर में देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट बार, होटल-बार, क्लब, अहाता सहित मदिरा बेचने अथवा परोसने वाले सभी लाइसेंसी प्रतिष्ठानों में भी शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध

राज्य शासन के निर्देश के अनुसार 4 सितंबर को किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठान या व्यक्ति द्वारा मदिरा बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध केवल नियमित शराब दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों पर भी समान रूप से लागू होगा।

इस दौरान लाइसेंसी प्रतिष्ठानों को निर्धारित नियमों के अनुरूप पूरी तरह बंद रखना होगा। प्रशासन और आबकारी विभाग द्वारा आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भांग और भांगघोटा की दुकानें भी रहेंगी बंद

शुष्क दिवस के अवसर पर केवल शराब की दुकानों को ही बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी। संबंधित दुकानदारों और लाइसेंसधारियों को शासन के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।

व्यक्तिगत और गैर-लाइसेंसी भंडारण पर भी सख्ती

शुष्क दिवस की अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण तथा गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर भी सख्ती से रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मदिरा को जब्त किया जाएगा और प्रचलित आबकारी नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इसका उद्देश्य शुष्क दिवस के दौरान शराब की अवैध उपलब्धता और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना है।

अवैध शराब के खिलाफ विशेष निगरानी

शुष्क दिवस के दौरान अवैध मदिरा के परिवहन, संग्रहण और बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने विशेष निगरानी व्यवस्था की है। जिला कार्यालयों के साथ-साथ संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्तों को भी सक्रिय रहकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जांच दलों द्वारा संभावित अवैध शराब भंडारण स्थलों और संदिग्ध वाहनों की जांच की जाएगी। अवैध मदिरा पाए जाने पर उसे जब्त कर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

संदिग्ध गतिविधियों पर रहेगी नजर

आबकारी विभाग की टीमें शुष्क दिवस के दौरान शराब की अवैध बिक्री या परिवहन की आशंका वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखेंगी। संदिग्ध वाहनों की जांच के साथ-साथ ऐसे स्थानों की भी पड़ताल की जाएगी जहां अवैध रूप से मदिरा का संग्रहण किए जाने की संभावना हो।

शासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

एक नजर में महत्वपूर्ण बातें

  • 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस रहेगा।
  • देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें बंद रहेंगी।
  • रेस्टोरेंट बार और होटल-बार में शराब की बिक्री एवं परोसना प्रतिबंधित रहेगा।
  • क्लब और अहाता भी बंद रहेंगे।
  • भांग एवं भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रहेंगी।
  • होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या किसी अन्य प्रतिष्ठान अथवा व्यक्ति को शराब बेचने/परोसने की अनुमति नहीं होगी।
  • गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।
  • व्यक्तिगत एवं गैर-लाइसेंसी परिसरों में मदिरा के भंडारण पर रोक रहेगी।
  • अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण और बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
  • जिला, संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते जांच एवं कार्रवाई करेंगे।

जन्माष्टमी पर प्रशासन की सख्ती

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवस का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ अवैध मदिरा के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण रखना है। आबकारी विभाग की विशेष टीमें पूरे प्रदेश में निगरानी और जांच अभियान चलाएंगी।

शासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान शराब से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में शराब दुकानों, बार, होटल, क्लब और अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए 4 सितंबर को शासन के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Bharat36National | रायपुर

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