रायपुर/सारंगढ़-बिलाईगढ़, 23 जून 2026 | भारत36नेशनल डेस्क
छत्तीसगढ़ में अवैध खनन और खनिज तस्करी के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त नीति का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के “जीरो टॉलरेंस” निर्देशों के बाद प्रदेशभर में खनिज विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज विभाग ने बीते दो दिनों के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 पोकलेन मशीन और 6 हाईवा वाहनों को जब्त किया है।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान अवैध रेत और चूना पत्थर के उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त वाहनों को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
दो दिनों में लगातार कार्रवाई, अवैध परिवहन पर कसा शिकंजा
खनिज विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। सोमवार को सारंगढ़ तहसील क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान साधारण रेत का अवैध परिवहन करते हुए दो हाईवा वाहनों को पकड़ा गया।
जब्त किए गए वाहनों में शामिल हैं:
- CG-07-CR-7715
- CG-13-AQ-0321
दोनों वाहनों को जब्त कर सारंगढ़ थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है।
इसके बाद मंगलवार को पुनः निरीक्षण के दौरान चूना पत्थर का अवैध परिवहन करते पाए गए दो अन्य हाईवा वाहनों पर भी कार्रवाई की गई।
जब्त वाहन:
- CG-13-BB-2721
- CG-13-BB-2321
इन वाहनों को भी विधिवत जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।
कोसीर क्षेत्र में औचक छापेमारी, पोकलेन मशीन जब्त
खनिज विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई उप तहसील कोसीर अंतर्गत ग्राम पंचायत पासीद में देखने को मिली, जहां विभागीय टीम ने अचानक दबिश दी।
निरीक्षण के दौरान मौके पर साधारण रेत के अवैध उत्खनन में लगी एक पोकलेन मशीन पाई गई। टीम ने तत्काल मशीन को जब्त कर ग्राम पंचायत के सरपंच की सुपुर्दगी में दिया।
इसके अलावा अवैध रेत परिवहन में लगे दो हाईवा वाहनों को भी मौके से जब्त किया गया।
जब्त वाहन:
- CG-06-HD-6457
- CG-11-BK-6697
दोनों वाहनों को कोसीर थाना परिसर में सुरक्षा के लिए खड़ा कराया गया है।
खनिज माफियाओं में मचा हड़कंप
लगातार दो दिनों तक चली इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जिले में अवैध खनन और परिवहन से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका प्रभाव या रसूख कितना भी बड़ा क्यों न हो।
इन कानूनों के तहत हुई कार्रवाई
खनिज विभाग द्वारा की गई पूरी कार्रवाई निम्न प्रावधानों के अंतर्गत की गई है:
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
- अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडात्मक प्रावधान
इन नियमों के तहत अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को गंभीर अपराध माना गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जारी रहेगा अभियान
खनिज विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा राज्य की प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कारण प्रदेशभर में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित पूरे प्रदेश में आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और अवैध खनन से जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
भारत36नेशनल निष्कर्ष
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में केवल दो दिनों के भीतर 1 पोकलेन और 6 हाईवा वाहनों की जब्ती यह संकेत देती है कि प्रशासन अब अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। यदि इसी प्रकार अभियान जारी रहा तो जिले में अवैध खनन नेटवर्क पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है और सरकारी राजस्व को होने वाले नुकसान पर भी अंकुश लगेगा।
रिपोर्ट: भारत36नेशनल डेस्क
स्थान: रायपुर/सारंगढ़-बिलाईगढ़
प्रकाशन तिथि: 23 जून 2026


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