रायपुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई: 03 पर FIR, 09 पर विक्रय प्रतिबंध, 03 गोदाम सील

खरीफ सीजन में कृषि आदान सामग्रियों की गुणवत्ता और वैध व्यापार को लेकर सख्ती, संयुक्त जांच दल की कार्रवाई से मचा हड़कंप

रायपुर, 13 सितंबर 2026। खरीफ 2026 के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराने और कृषि सामग्री के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर जिले में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला रायपुर द्वारा जिले में कृषि आदान विक्रेताओं और गोदामों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की गई।

राज्य एवं जिला स्तरीय संयुक्त जांच दल द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में उर्वरक, बीज, कीटनाशक एवं जैव उत्प्रेरक के भंडारण और विक्रय से संबंधित नियमों का उल्लंघन सामने आया। जांच के बाद 03 व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज, 09 के विरुद्ध विक्रय प्रतिबंध, 03 गोदाम सील किए गए हैं। इसके अलावा एक संबंधित पक्ष को स्पष्टीकरण नोटिस भी जारी किया गया है।

बिना प्राधिकार पत्र कृषि सामग्री का व्यापार, दर्ज हुई FIR

जांच के दौरान जिला रायपुर में मेसर्स पुलकित बायोफर्टिलाइजर, हरियाणा द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक का व्यापार किए जाने का मामला सामने आया। इसी तरह श्री रविन्द्र कुमार मित्तल द्वारा बीज एवं उर्वरक का बिना आवश्यक प्राधिकार पत्र के व्यापार किए जाने की पुष्टि होने पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध प्राधिकार पत्र के कृषि आदान सामग्रियों का व्यापार किसानों के हितों के लिए गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उरकुरा सहित कई क्षेत्रों में विक्रय प्रतिबंध

संयुक्त जांच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में कृषि आदान सामग्रियों के भंडारण और व्यापार में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर विक्रय प्रतिबंध लगाते हुए नोटिस जारी किए गए।

मेसर्स एकॉन क्रॉप साइंसेस इंडिया प्रा. लि., उरकुरा में बिना प्राधिकार पत्र के जैव उत्प्रेरक का भंडारण पाए जाने के साथ कीटनाशक गोदाम में भी अनियमितता मिली। विभाग ने विक्रय प्रतिबंध लगाते हुए नोटिस जारी किया।

इसी प्रकार मेसर्स एमिरॉन ओवरसीस प्रा. लि., उरकुरा द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक का भंडारण किए जाने पर कार्रवाई की गई।

मेसर्स डेक्सीस एग्रो सोल्यूशन लि. के यहां कीटनाशक उत्पादों की पैकेजिंग एवं भंडारण में अनियमितता पाए जाने पर विभाग ने सख्ती दिखाई।

मेसर्स भास्कर कृषि केन्द्र, रवेली में अवसान अवधि समाप्त हो चुके कीटनाशक उत्पाद पाए गए। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की गई।

वहीं मेसर्स अभनपुर कृषि केन्द्र, अभनपुर द्वारा प्रिंसिपल सर्टिफिकेट का इन्द्राज नहीं किए जाने तथा मेसर्स सोपन एग्री केयर प्रा. लि., भनपुरी द्वारा बिना प्राधिकार पत्र के जैव उत्प्रेरक का भंडारण किए जाने पर भी विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की गई।

कृषि उत्पादों के भंडारण में अनियमितता, तीन गोदाम सील

श्री निधि मार्केटिंग सी.एंड.एफ., उरकुरा रायपुर के अंतर्गत कृषि उत्पादों के भंडारण से जुड़े निरीक्षण के दौरान मेसर्स हॉक एग्रीकेम प्रा. लि., मेसर्स ओसियन एग्रीटेक प्रा. लि. एवं मेसर्स त्रिवेणी एग्रो केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि. से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं।

इन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान भंडारण संबंधी बॉक्स, स्टीकर एवं सील जैसी सामग्री मिलने के बाद संबंधित गोदामों को सील कर दिया गया।

इसके अलावा मेसर्स आर.डी. इंटरप्राइजेस एवं मेसर्स डी.सी. इंटरप्राइजेस, रायपुरा द्वारा निरीक्षण के दौरान सहयोग नहीं किए जाने पर उनके विक्रय केंद्रों को भी सील किया गया।

कानून के तहत होगी कठोर कार्रवाई

उप संचालक कृषि ने बताया कि संबंधित पक्षों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। उनके द्वारा पक्ष रखे जाने के बाद जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उर्वरक संबंधी अनियमितताओं के मामलों में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कीटनाशी उत्पादों से संबंधित मामलों में कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियम, 1971 के तहत कठोर कार्रवाई किए जाने की बात विभाग ने कही है।

किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता

कृषि विभाग के अनुसार खरीफ सीजन में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य कृषि आदान सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। कृषि आदानों के अवैध व्यापार, बिना प्राधिकार पत्र के भंडारण अथवा विक्रय और गुणवत्ता संबंधी नियमों के उल्लंघन से किसानों को नुकसान हो सकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए संचालक कृषि विभाग एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में कृषि आदान सामग्रियों की गुणवत्ता, भंडारण और व्यवसाय संबंधी नियमों की लगातार निगरानी की जा रही है।

विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी कृषि आदान विक्रेताओं और भंडारण केंद्रों का निरीक्षण जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण

  • 03 व्यापारियों के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज
  • 09 प्रतिष्ठानों/व्यापारियों पर विक्रय प्रतिबंध
  • 03 गोदाम सील
  • 01 संबंधित पक्ष को स्पष्टीकरण नोटिस
  • बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक, बीज एवं जैव उत्प्रेरक के व्यापार/भंडारण पर कार्रवाई
  • कीटनाशक के भंडारण, पैकेजिंग और एक्सपायरी उत्पादों से संबंधित मामलों में कार्रवाई
  • निरीक्षण में सहयोग नहीं करने वाले विक्रय केंद्रों को भी सील किया गया
  • किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए जांच अभियान जारी

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