छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: बिजली, निवेश, शिक्षा, जीएसटी, किरायेदारी और राजनांदगांव ऑडिटोरियम समेत 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

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रायपुर, 08 जुलाई 2026 | भारत36नेशनल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के प्रशासन, उद्योग, शिक्षा, कर व्यवस्था, निवेश, पर्यावरण, किरायेदारी और अधोसंरचना विकास से जुड़े 11 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल, निवेश-अनुकूल और जनहितकारी बनाना है।


कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

1. बिजली भुगतान के लिए नई DDM व्यवस्था लागू

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान Tripartite Agreement की जगह Direct Debit Mandate (DDM) व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी गई।

इससे क्या होगा?

  • RBI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भुगतान व्यवस्था लागू होगी।
  • NTPC सहित अन्य CPSUs से बिजली आपूर्ति निर्बाध बनी रहेगी।
  • राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।
  • आवश्यकता पड़ने पर Letter of Credit (LC) की व्यवस्था पूर्ववत प्रभावी रहेगी।

2. बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) के भर्ती एवं सेवा नियम-2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी।

इस संशोधन का उद्देश्य बल की कार्यप्रणाली और सेवा शर्तों को अधिक प्रभावी एवं वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।


3. निजी विश्वविद्यालय कानून में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी।

प्रमुख बदलाव

  • विन्यास निधि की जगह रक्षित निधि का प्रावधान।
  • UGC एवं अन्य नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप आधारभूत सुविधाएं अनिवार्य।
  • पुस्तकालय, अधोसंरचना और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
  • छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी।
  • राज्य में गुणवत्तापूर्ण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।

4. वैट अधिकरण समाप्त होगा

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (VAT) संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी।

मुख्य बातें

  • वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त किया जाएगा।
  • लंबित अपीलें अब राजस्व मंडल को स्थानांतरित होंगी।
  • GST लागू होने के बाद VAT मामलों में भारी कमी आने के कारण यह निर्णय लिया गया।
  • अपीलों के निराकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी।

5. जीएसटी कानून होगा और सरल

छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी दी गई।

इसका लाभ

  • GST अनुपालन आसान होगा।
  • रिफंड प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी।
  • निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों को राहत मिलेगी।
  • कर प्रशासन अधिक प्रभावी होगा।
  • राज्य के राजस्व में वृद्धि की संभावना।

6. औद्योगिक निवेश को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी।

उद्देश्य

  • निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना।
  • अन्य अग्रणी राज्यों की नीतियों के अनुरूप सुधार।
  • निवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
  • औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

7. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ बनेगा देश का पहला राज्य

कैबिनेट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 को मंजूरी दी।

प्रमुख प्रावधान

  • Deemed Permission
  • Self Certification
  • Third Party Verification
  • Risk Based Inspection
  • दोहरे लाइसेंसिंग दायित्व समाप्त

विशेष बात

इस प्रकार का कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इससे उद्योग स्थापित करना अधिक आसान, पारदर्शी और समयबद्ध होगा।


8. NRDA की OTS योजना-2026 को मंजूरी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) द्वारा आबंटित भूखंडों और परिसरों पर बकाया ब्याज एवं अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 लागू होगी।

इससे लाभ

  • बकाया राशि का नियमितीकरण।
  • परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
  • इच्छुक आवंटी विकास कार्य शुरू कर सकेंगे।
  • अनिच्छुक आवंटी भूमि सरेंडर कर सकेंगे।
  • मुकदमेबाजी कम होगी।
  • नवा रायपुर में निवेश बढ़ेगा।

9. जल प्रदूषण कानून में संशोधन लागू होगा

कैबिनेट ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को राज्य में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाने का निर्णय लिया।

प्रमुख बदलाव

  • छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा।
  • आर्थिक दंड का प्रावधान।
  • अपील एवं दंड प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित।
  • पर्यावरण संरक्षण और उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित होगा।

10. किरायेदारी कानून में संशोधन

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम-2011 (संशोधन) विधेयक-2026 को मंजूरी दी गई।

प्रमुख प्रावधान

  • खाली मकानों को किराये पर देने को बढ़ावा।
  • मकान मालिक और किरायेदार के अधिकार स्पष्ट।
  • संपत्ति प्रबंधक संबंधी व्यवस्था।
  • किराया प्राप्ति की प्रक्रिया स्पष्ट।
  • अधिकरण अध्यक्ष की पदावधि निर्धारित।
  • न्यायालय शुल्क संबंधी संशोधन।
  • मॉडल टेनेंसी एक्ट-2021 के अनुरूप कानून।

11. राजनांदगांव को मिलेगा आधुनिक ऑडिटोरियम

कैबिनेट ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया।

इस परियोजना से जिले में बड़े सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और सरकारी आयोजनों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।


प्रमुख निष्कर्ष

राज्य मंत्रिपरिषद के इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में—

  • बिजली आपूर्ति व्यवस्था होगी और मजबूत।
  • उद्योग एवं निवेश को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन।
  • व्यापार करना होगा अधिक आसान।
  • GST एवं कर व्यवस्था बनेगी सरल।
  • निजी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी।
  • पर्यावरणीय कानून होंगे अधिक व्यावहारिक।
  • किरायेदारी विवादों का समाधान होगा तेज।
  • नवा रायपुर और राजनांदगांव के विकास को मिलेगी नई रफ्तार।

भारत36नेशनल लगातार आपको छत्तीसगढ़ सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय, विकास कार्य और जनहित की खबरों से सबसे पहले अपडेट करता रहेगा।

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